झारखंड में SIR को लेकर बड़ा अभियान, 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष डिजिटाइजेशन कैंप; 10 अक्टूबर को सभी बूथों पर मेगा हेल्पडेस्क

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

Oct 6, 2026 - 17:35
झारखंड में SIR को लेकर बड़ा अभियान, 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष डिजिटाइजेशन कैंप; 10 अक्टूबर को सभी बूथों पर मेगा हेल्पडेस्क

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

निर्देश के अनुसार 7, 8 और 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में बीएलओ को प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाई जाएगी। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अब तक नहीं जुड़ पाया है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए कैंप में पहुंच सकते हैं।

इसके अलावा 10 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक सह मेगा हेल्पडेस्क आयोजित किया जाएगा। यहां नागरिकों को नोटिस की सुनवाई, दावा-आपत्ति, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से जनजातीय समूहों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, थर्ड जेंडर, सेक्स वर्कर और अन्य वंचित वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष आउटरीच अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सुनवाई का उद्देश्य पुराने SIR की गलतियों को सुधारना नहीं, बल्कि वर्तमान SIR की मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करना है।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए संबंधित व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना और संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है।

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