'पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाए केन्द्र सरकार', दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, सांसद पर उनके आवास पर हुआ था अटैक
NEW DELHI : बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाए जाने का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को दिया है। मंगलवार को जस्टिस मनोज जैन ने पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिए।
आज सुनवाई के दौरान पप्पू यादव के वकील शादान फरासत ने कहा कि सांसद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद के बाहर एक नाटक किया था। तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुरक्षा बढ़ाने को लेकर केन्द्र से गुजारिश की गई है।
इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा, ‘सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दिए गए उनके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।’ इस दलील पर कोर्ट ने कहा : ये महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव एक सांसद हैं। केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमला मनगढ़ंत था।
बिहार में पप्पू यादव के मिली है वाई प्लस की सुरक्षा
पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी सुरक्षा का आकलन कर पूरे देश में उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश देना चाहिए। फिलहाल पप्पू यादव को बिहार में वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है।
पप्पू यादव पर दिल्ली में हुआ था हमला
पप्पू यादव पर 2 अगस्त को उनके आवास पर हमला किया गया था। उस वक्त पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमला करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरि गोस्वामी है। वह बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है।
यादव ने याचिका में कहा है कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिखित प्रतिवेदन भेजा, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा पर कोई फैसला नहीं किया। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है।
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