कोविड-19 के समय कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा सहायतार्थ उठाए गए कदम

Jun 26, 2024 - 09:21
Jul 14, 2024 - 19:58
कोविड-19 के समय कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा सहायतार्थ उठाए गए कदम


पटना : कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय,पटना के सम्मेलन कक्ष में प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन ब्रजेश कुमार,क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II तथा रविकान्त सिन्हा , जन संपर्क अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। उन्होने सूचित किया की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हमेशा ही आवश्यकता पड़ने पर नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए तत्पर रहा है। इसी अनुक्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के हित के लिए निम्नांकित समयानुकूल कदम उठाए गए हैं।


भारत सरकार नें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के रोजगार में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को रोकने तथा 100 कर्मचारियों तक का नियोजन करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान( वेतन का 12%) एवं नियोक्ता का कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान (वेतन का 12%),वेतन का कुल 24% अगले तीन माह तक उन कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते (यू ए एन) में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जमा किया जाएगा जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 के सदस्य हैं,रूपये 15000/-प्रतिमाह से कम वेतन पाते हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के तहत आवृत प्रतिष्ठानों में काम करते हैं,जहां 100 लोग नियुक्त हैं, जिनमें 90% रूपये 15000/- से कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। यह प्रधान मंत्री गरीब कल्याणयोजना केवल मार्च,अप्रैल,एवं मई 2020 माह के लिए ही प्रयोज्य है।
पुन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नें महामारी के कारण तत्काल केवल ई सी आर को दाखिल करने तथा (धन/नकदी के प्रवाह में कमी को ध्यान में रखते हुये) बाद में उनके भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोविड-19महामारी को ध्यान में रखते हुये सांविधिक वकायों को भुगतान की तिथि को भी बढ़ाया गया है। बढ़े हुये समयावधि में भुगतान करने पर कोई भी दांडिक हरजाना नहीं लगाया जाएगा।
कोविड -19 को ध्यान में रखते हुये कर्मचारी भविष्य निधि से निधि की निकासी के लिए नियमों में संशोधन भी किया है। संशोधित नियमों के अनुसार क॰भ॰नि॰ का सदस्य अपने मूल वेतन एवं महंगाई राहत को मिलाकर 3 माह के वेतन की राशि या उसके खाते में जमा राशि का 75% जो भी कम हो निकाल सकता है। यह सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध है,तथा इस श्रेणी के दावों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों में किया जा रहा है। अभी तक लगभग 11,000 कर्मचारी इस का लाभ उठा चुके हैं तथा लगभग 20 करोड़ रूपयों का वितरण किया गया है

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