DC-AC-DCLR और CO कोर्ट में 'लंबित' है आपका केस तो तुरंत होगा निबटारा, सहयोग शिविर में ही अधिकारी देंगे जानकारी

May 25, 2026 - 18:19
DC-AC-DCLR और CO कोर्ट में 'लंबित' है आपका केस तो तुरंत होगा निबटारा, सहयोग शिविर में ही अधिकारी देंगे जानकारी

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ी पहल की है. अगर यह पहल सफल हुई तो समाज में अमन-चौन और शांति आएगी, लोगों की समस्या का समाधान एक झटके में हो जाएगा. सरकार के इस अभियान को सफल बनाने को लेकर लगातार गाइड लाइन जारी किए जा रहे हैं. अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं. 

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी.राजेन्दर ने सहयोग शिविर को लेकर अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में सभी विभागों के सचिव, कमिश्ननर, जिलाधिकारी और एसपी को पत्र लिखा है. सरकार ने कहा है कि राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे की गति बहुत धीमी है. ऐसे में सभी जिलों के समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारी के राजस्व न्यायालय में जितने मामले लंबित हैं, उनकी समीक्षा करें. 

जिन पंचायत में आगामी शिविर प्रस्तावित है, उन पंचायतों के मामले की लगातार सुनवाई कर निष्पादन शिविर लगने की तिथि से पहले कर लें. ताकि शिविर के दिन संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दी जा सके.

सरकार ने यह भी कहा है कि शिविर में जिले के सभी सांसद, विधायक तथा जिला एवं प्रखंड बीस सूत्री के सदस्यों को भी आमंत्रित करें. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदनों का निपटारा सही तरीके से हो . जिन मामलों में अपेक्षित कार्रवाई के बिना निस्तारण की गई है, वैसे पदाधिकारी पर समीक्षा के बाद अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करें. 

जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की गोपनीय शाखा से फोन कर कुछ आवेदकों से यह प्रतिक्रिया लें की उनके मामलों का सही रूप से निपटारा हुआ या नहीं . जिन मामलों में आवेदक की शिकायत मिलती है, उसकी समीक्षा कर सही निष्पादन करें. साथ ही दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा करें . 

आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में मामले का निपटारा नहीं होने पर प्रखंड स्तर पर जिम्मेदार पदाधिकारी के खिलाफ निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के कार्य निष्पादन में सहयोग के लिए जिम्मेदार नीचे की इकाई के कर्मियों के खिलाफ भी निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई होगी.

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