रांची में अवैध लॉज, हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल पर होगी कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किया सख्त निर्देश
रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के संचालित किए जा रहे बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल समेत अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के संचालित किए जा रहे बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल समेत अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने बताया कि बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल के संचालन के लिए लाइसेंस को लेकर लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। निगम की बाजार शाखा और नगर निवेशन शाखा की ओर से संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।
जांच के दौरान सुरक्षा मानकों, बिल्डिंग बायलॉज और निर्धारित नियमों के अनुपालन की स्थिति देखी जा रही है। जिन प्रतिष्ठानों का संचालन नियमों के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है, उन्हें नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिया है कि संचालन शुरू करने से पहले निगम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें और सभी निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज या हॉस्टल का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बाइट: रविंद्र कुमार, उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम
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