झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: HEC बाईपास रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक, 31 दिसंबर तक खुद हटाना होगा कब्जा
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में HEC इलाके के बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है। आदेश के बाद HEC बाईपास रोड इलाके में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रुक गया है।
इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। बताया गया है कि अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले की पैरवी के लिए कोई फीस नहीं ली।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटाना होगा। मामले में अदालत के आदेश के बाद फिलहाल HEC बाईपास रोड के प्रभावित लोगों को राहत मिली है।
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