मुजफ्फरपुर में बेटे की हत्या के मामले में माता-पिता पर जमानतीय वारंट, गवाही के लिए 21 नवंबर तक पेश करने का आदेश
मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुए विशाल पांडेय हत्याकांड में कोर्ट ने गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर उसके माता-पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को तीनों गवाहों को 21 नवंबर तक न्यायालय में पेश कराने का आदेश दिया है।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में फरवरी 2024 में हुए विशाल पांडेय हत्याकांड में कोर्ट ने गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर उसके माता-पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को तीनों गवाहों को 21 नवंबर तक न्यायालय में पेश कराने का आदेश दिया है।
मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां 18 फरवरी 2024 की शाम विशाल पांडेय घर से सब्जी लाने की बात कहकर निकला था। परिवार के अनुसार, उसे एक अज्ञात नंबर से बार-बार फोन कर घर से बाहर बुलाया गया था। इसके बाद 19 फरवरी की सुबह एसकेएमसीएच के पीछे शहबाजपुर सलेम गांव में उसका शव बोरे में बंद मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी।
इस मामले में विशाल के पिता राजेश पांडेय ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जबकि उसकी मां रंजू देवी मामले में अहम गवाह हैं। कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए जाने के बावजूद दोनों के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। इसके अलावा बखरी निवासी सुधा देवी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।
अदालत ने पुलिस को तीनों गवाहों को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में पेश कराने का निर्देश दिया है। एसएसपी के माध्यम से वारंट अहियापुर थाने को भेजा गया है। अब पुलिस को तीनों गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
विशाल पांडेय की हत्या के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी और मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों ने आंदोलन भी किया था। पूर्व मंत्री अजीत कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन एसएसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी।
गवाहों की गैरहाजिरी पर अदालत की सख्ती के बाद फरवरी 2024 के इस हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। अब 21 नवंबर तक तीनों गवाहों को अदालत में पेश कराए जाने के बाद मामले की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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