वैशाली में फर्जी FSSAI लाइसेंस नंबर से पैकेज्ड वाटर की बिक्री का मामला, 35,454 बोतलें जब्त
पटना। बिहार में खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में वैशाली के हाजीपुर स्थित M/s ABS Industries, Sahullahpur में छापेमारी कर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की 35,454 बोतलें जब्त की गई हैं।
पटना। बिहार में खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में वैशाली के हाजीपुर स्थित M/s ABS Industries, Sahullahpur में छापेमारी कर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की 35,454 बोतलें जब्त की गई हैं।
स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर 28 सितंबर को मिली शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान की जांच की। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के पास FSSAI का Central Licence पाया गया, लेकिन Besleri Packaged Drinking Water के नाम से बिक्री के लिए रखी बोतलों पर अलग FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित मिला, जिसे विभागीय रिपोर्ट में फर्जी बताया गया है।
जांच में 500 मिलीलीटर, 1 लीटर और 2 लीटर क्षमता की बोतलें मिलीं। बोतलों के लेबल पर निर्माता के तौर पर M/s Sahil Enterprises का नाम दर्ज था, जबकि संबंधित ट्रेड के लिए आवश्यक लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। कुछ बोतलों पर बैच नंबर भी अंकित नहीं था।
कार्रवाई के दौरान जब्त की गई बोतलों में 500 मिलीलीटर की 33,432, 1 लीटर की 240 और 2 लीटर की 1,782 बोतलें शामिल हैं। जब्त पानी के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
प्रतिष्ठान को पैकेज्ड वाटर के वितरण से संबंधित जरूरी दस्तावेज तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले में Central Licensing Authority से भी पत्राचार किया जा रहा है।
विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अब तक 765 से अधिक खाद्य नमूने विभिन्न जिलों से लिए जा चुके हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, नमूना संग्रहण और गुणवत्ता परीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0







