PM मोदी की मॉर्फ्ड तस्वीर मामले में दिल्ली HC सख्त, Meta को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित तौर पर छेड़छाड़ कर बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

Sep 25, 2026 - 18:04
PM मोदी की मॉर्फ्ड तस्वीर मामले में दिल्ली HC सख्त, Meta को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश

नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित तौर पर छेड़छाड़ कर बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

मामले में महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल AI फेस-स्वैपिंग तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीर बनाने में किया गया और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित राजनीतिक संगठन के चार नेताओं को नोटिस जारी किया है। अदालत ने महिला को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

याचिका में सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कथित डीपफेक तस्वीरों के लिंक हटाने की मांग की गई थी। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी नहीं आया है।

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