झारखंड में SIR-2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने-सुधार के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी, 30 सितंबर आखिरी तारीख
रांची: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, विवरण में सुधार या नाम स्थानांतरित कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 143/2026 के अनुसार, 30 सितंबर 2026 दावा-आपत्ति और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है।
रांची: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, विवरण में सुधार या नाम स्थानांतरित कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 143/2026 के अनुसार, 30 सितंबर 2026 दावा-आपत्ति और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक ECINET के माध्यम से या संबंधित बीएलओ के सहयोग से जमा कर सकते हैं।
30 सितंबर के बाद शुरू होगी अगले चरण की प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, 30 सितंबर के बाद निर्वाचन मशीनरी SIR के अगले चरण की कार्रवाई शुरू करेगी। इसमें प्राप्त दावों और आपत्तियों का डिजिटाइजेशन, आवेदनों की जांच, जरूरत के अनुसार नोटिस जारी करना, सुनवाई और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से जुड़ी प्रक्रिया शामिल होगी।
फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को लेकर भी जानकारी
मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल फॉर्म-7 जमा करने से किसी मतदाता का नाम अपने आप नहीं हटेगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
वहीं, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, पते में बदलाव या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
पात्र नागरिकों से समय पर आवेदन की अपील
के. रवि कुमार ने राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों, खासकर उन युवाओं को आवेदन के लिए जागरूक करें, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और मतदाता सूची शुद्ध एवं अद्यतन बनी रहे। नागरिक अपने नाम और विवरण की जांच कर लें तथा आवश्यकता होने पर 30 सितंबर से पहले संबंधित फॉर्म जमा कर दें।
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