SIR विवाद: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, फैसलों को रद्द करने की मांग
नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR से जुड़े कथित तौर पर बिना बहुमत की सहमति के लिए गए फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को अवैध घोषित कर रद्द करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली:- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में SIR से जुड़े कथित तौर पर बिना बहुमत की सहमति के लिए गए फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को अवैध घोषित कर रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने SIR से जुड़े फैसलों पर कई मौकों पर आपत्ति दर्ज की थी। याचिका में ऐसे फैसलों की वैधता की जांच की मांग की गई है।
इसके साथ ही याचिका में SIR के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए SIT या न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग की गई है। मूल Form-6 को बहाल करने और पात्र नागरिकों के मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी राहत मांगी गई है।
याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार समेत कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित वैधानिक उल्लंघनों को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के साथ सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
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