पटना में नकली बिसलेरी पानी का बड़ा खुलासा, चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी; हजारों बोतलें जब्त कर नष्ट
पटना: राजधानी पटना में नकली और मानकहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार का खुलासा हुआ है। खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर बिसलेरी समेत विभिन्न ब्रांडों के पानी की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट कर दी। कार्रवाई के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन और सुधार नोटिस जैसी कार्रवाई की गई। यह अभियान 2 नवंबर 2026 को चलाया गया।
पटना: राजधानी पटना में नकली और मानकहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार का खुलासा हुआ है। खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर बिसलेरी समेत विभिन्न ब्रांडों के पानी की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट कर दी। कार्रवाई के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन और सुधार नोटिस जैसी कार्रवाई की गई। यह अभियान 2 नवंबर 2026 को चलाया गया।
बिसलेरी के नाम पर डुप्लीकेट पानी बरामद
खाद्य संरक्षा विभाग के अनुसार, मनोहरपुर-कचुआरा स्थित एस. हाइड्रेला में बिसलेरी के नाम से डुप्लीकेट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पाया गया। यहां से एक लीटर और 500 मिलीलीटर की कुल 2,400 लीटर सामग्री जब्त कर नष्ट की गई।
जांच के दौरान लेबल पर दूसरे प्रतिष्ठान का पता और किसी अन्य फर्म का लाइसेंस नंबर दर्ज पाया गया। इसके अलावा साफ-सफाई और कर्मचारियों से संबंधित नियमों का भी उल्लंघन मिला। इसके बाद प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
मां एंटरप्राइजेज से 15 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त
बरी पहाड़ी स्थित मां एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई के दौरान बिसलेरी की कुल 15,168 बोतलें जब्त कर नष्ट की गईं। विभाग की टीम ने यहां से पानी के नमूने भी संग्रहित किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।
वहीं, बेउर थाना क्षेत्र स्थित आदित्य एंटरप्राइजेज में बिसलेरी समेत विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर कार्रवाई की गई। प्रतिष्ठान को नियमों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया है।
संपतचक में भी बड़ी कार्रवाई
संपतचक के सोनागोपालपुर स्थित कृष्णा एंटरप्राइजेज से बिसलेरी, संजीवनी और न्यूट्री ड्रॉप ब्रांड की सामग्री जब्त कर नष्ट की गई। विभाग के अनुसार, जब्त सामग्री की कुल कीमत 1 लाख 5 हजार 200 रुपये आंकी गई है।
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सख्ती
खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नकली और मानकहीन खाद्य पदार्थों के कारोबार पर निगरानी जारी रहेगी। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई के बाद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता और बाजार में बिक रहे ब्रांडेड पानी की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ताओं से भी पानी की बोतल खरीदते समय लेबल, लाइसेंस नंबर और पैकेजिंग की जांच करने की अपील की गई है।
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