दुर्गा पूजा-दशहरा पर बिहार में कड़ी सुरक्षा, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध; हुड़दंगियों और अफवाहबाजों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में दुर्गा पूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले पर्व को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए।

Oct 5, 2026 - 18:32
दुर्गा पूजा-दशहरा पर बिहार में कड़ी सुरक्षा, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध; हुड़दंगियों और अफवाहबाजों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में दुर्गा पूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले पर्व को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्गा पूजा राज्य का प्रमुख पर्व है और इसे शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। महिला और बाल सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूरे राज्य में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

पुलिस महानिदेशक ने संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। बड़े पूजा पंडालों का अनिवार्य फायर ऑडिट कराने के साथ शांति समितियों में सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने को कहा गया है।

सभी पूजा पंडालों, प्रतिमाओं और विसर्जन जुलूसों के लिए शत-प्रतिशत लाइसेंस अनिवार्य होगा। जुलूस में शामिल 10 से 25 जिम्मेदार लोगों से अंडरटेकिंग ली जाएगी और पूरे जुलूस मार्ग की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। भड़काऊ गाने, आपत्तिजनक नारे, प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन और किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली झांकियों पर रोक रहेगी।

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था के साथ एंबुलेंस, मेडिकल टीम, QRT, SDRF, CCTV और वॉच टावर की तैनाती की जाएगी।

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। धर्म, जाति या भाषा के आधार पर अफवाह अथवा नफरत फैलाने वालों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की है।

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