खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, पटना कोचिंग विवाद में बॉडीगार्ड को भी मिली बेल

Jul 13, 2026 - 18:28
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, पटना कोचिंग विवाद में बॉडीगार्ड को भी मिली बेल

PATNA : खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. पटना कोचिंग विवाद केस में खान सर की याचिका और बॉडीगार्ड की जमानत पर सुनवाई हुई. पटना जिला अदालत ने मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.

खान सर के अधिवक्ता ने की पुष्टि

फैजल खान के पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट ने आज फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड से संबंधित अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश पारित कर दिया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी संबंधित आरोपितों को जमानत प्रदान कर दी है.

क्या था पूरा विवादा

2 जून 2026 की शाम पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले की खबर आई थी. कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और पथराव किया गया था. इस दौरान कोचिंग के गार्ड के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. खान सर ने आरोप लगाया था कि हमले के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की थी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की. सीसीटीवी में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई. इसपर खान सर ने कहा कि अफरा-तफरी में पता नहीं चला. हमलोग डर गए थे.

कोचिंग संचालकों में आरोप-प्रत्यारोप

खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक रौशन आनंद और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया. पुलिस ने ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद और उनके समर्थकों जिसमें उनके भाई प्रिंस यादव भी शामिल हैं, सभी के खिलाफ केस दर्ज किया. इस दौरान रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के कुछ दिनों के बाद प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई. मौत का कारण दिमागी बीमारी बताया गया, लेकिन रौशन आनंद ने खान सर पर हत्या कराने का आरोप लगाया.

सीसीटीवी फुटेज से बदला पूरा मामला

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद कोचिंग स्थल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें खान सर के ही गार्ड के द्वारा फायरिंग की जा रही थी. इस वीडियो के आधार पर उनके दो बॉडीगार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया. पूछताछ में बॉडीगार्ड ने बताया कि उसने खान सर के कहने पर गोली चलाई. इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की, लेकिन खान सर फरार रहे. इसी बीच वकील ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर कर दी.

लंबी सुनवाई के बाद मिली जमानत

9 जून को खान के पक्ष में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली. खान सर की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इस दौरान रौशन आनंद और खान सर के बॉडीगार्ड जेल में ही रहे. 15 जून को रौशन आनंद को जमानत मिल गई, लेकिन खान सर को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कई बार सुनवाई के बाद आखिर 13 जुलाई सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत दे दी.

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