ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026: कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी अब सभी की
नई दिल्ली: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरा प्रबंधन का दायरा अब और व्यापक किया गया है। इसके तहत संस्थान, उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, SEZ, औद्योगिक क्षेत्र, टाउनशिप और रक्षा प्रतिष्ठान समेत सभी कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी तय की गई है।
नई दिल्ली:- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरा प्रबंधन का दायरा अब और व्यापक किया गया है। इसके तहत संस्थान, उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, SEZ, औद्योगिक क्षेत्र, टाउनशिप और रक्षा प्रतिष्ठान समेत सभी कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी तय की गई है।
नए नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल निपटाने के बजाय उसके सही प्रबंधन, पृथक्करण और जिम्मेदार निस्तारण को बढ़ावा देना है। इसके लिए कचरा उत्पन्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है।
स्वच्छ और स्वस्थ भारत की दिशा में लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा कम करें, उसे सही तरीके से अलग-अलग करें और जिम्मेदारी के साथ उसका निस्तारण करें। सामूहिक भागीदारी से ही बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण संभव है।
संदेश साफ है—कचरा प्रबंधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ♻️?
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