SIR पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले: नोटिस वाले मतदाताओं के घर जाएंगे BLO, दिल्ली में दावा-आपत्ति की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ी

भारत निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर 2026 को हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान जानकारी उपलब्ध न होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए ERO या AERO कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी।

Sep 27, 2026 - 08:54
Sep 27, 2026 - 08:55
SIR पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले: नोटिस वाले मतदाताओं के घर जाएंगे BLO, दिल्ली में दावा-आपत्ति की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ी

भारत निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर 2026 को हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान जानकारी उपलब्ध न होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए ERO या AERO कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी।

ऐसे मामलों में BLO मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECI Net पर अपलोड करेंगे। इसके बाद ERO संबंधित मामले पर निर्णय लेंगे। केवल असाधारण परिस्थितियों में ऑनलाइन सुनवाई कराई जाएगी। मतदाता जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत भी कर सकता है।

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को रात्रि आश्रय गृहों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए आवश्यकतानुसार हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के अनुरोध पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। वहीं नोटिस तथा दावे-आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर और इनके निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 तय की गई है।

आयोग ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पूरा हो चुका है। SIR के दौरान या उसके बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, वे निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकते हैं। युवा और पहली बार मतदान करने वाले लोग भी इस प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं। CEO, DEO और ERO को ऐसे मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा ECI Net प्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें IIT/IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा। आयोग ने भविष्य में बैठकों का एजेंडा पहले जारी करने और बैठक के मिनट्स भी जारी करने का फैसला किया है।

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