DGP ने किया था महिला IPS का यौन शोषण, मिली 3 साल की कैद
पूर्व पुलिस महानिदेशक पर आरोप था की उसने अपने सहयोगी महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न किया था।
देश में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक को यौन उत्पीड़न के मामले में 3 साल की सजा हुई है। पूर्व पुलिस महानिदेशक(DGP) पर आरोप था की उसने अपने सहयोगी महिला पुलिस अधिकारी (IPS) का यौन उत्पीड़न किया था। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) राजेश दास को शुक्रवार को विल्लुपुरम की एक अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने निलंबित DGP को महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और 3 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।
फरवरी, 2021 में महिला अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। महिला ने शिकायत में बताया था कि जब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री एदापद्दी के. पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करने जा रही थी, उस वक़्त DGP भी उनके साथ सफ़र में साथ थे। सफ़र के दौरान ही DGP ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया था। उस समय यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। जिसके कारण तत्कालीन AIADMK सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह-सदस्यीय समिति का गठन किया था।
वर्ष 2021 में यह मामला चुनावी मुद्दा भी बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एम.के. स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सज़ा दिलाने का आश्वासन दिया था।
अभियोजन टीम के एक सदस्य ने बताया कि “अभियोजन पक्ष ने इस मामले में पुलिसकर्मियों सहित कुल 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अब अधिकारी के पास अपील करने तथा तत्काल ज़मानत की अर्ज़ी देने का अधिकार है।”