खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
PATNA : फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।
खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी।
सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। इधर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जेल में बंद सिक्योरिटी गार्ड मामले में कोर्ट ने सबूत मांगे
सोमवार को इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने जज अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश कीं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस से मामले में सबूत मांगे। दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर 10 जून यानी कल कोर्ट फैसला सुना सकता है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था।
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