रांची में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त, 15 भवनों को नोटिस; 3 दिन में दिखाने होंगे दस्तावेज
रांची: राजधानी रांची में भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम की टीम ने मोराबादी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्वीकृत भवन नक्शे से विचलन और आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने समेत नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कुल 15 भवनों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया।
रांची: राजधानी रांची में भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम की टीम ने मोराबादी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्वीकृत भवन नक्शे से विचलन और आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने समेत नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कुल 15 भवनों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया।
मोराबादी में चला जांच अभियान
नगर निगम की टीम ने बुधवार को मोराबादी क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस से मान्या पैलेस तक विभिन्न भवनों और प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान भवनों के स्वीकृत नक्शे, उनके वास्तविक उपयोग और अवैध रूप से किए गए निर्माण की स्थिति का जायजा लिया गया।
जांच में भवन निर्माण एवं उपयोग से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। निगम ने संबंधित भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
तीन दिनों के भीतर देने होंगे जरूरी दस्तावेज
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में भवन मालिकों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर स्वीकृत भवन नक्शा और संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।
निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी नजर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत भवन नक्शे के निर्माण करना, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना और आवश्यक अनुमति के बिना आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है।
इस संबंध में निगम ने सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 14605/2024 में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के कंडिका-20 का भी उल्लेख किया है। इसमें स्वीकृत भवन योजना के उल्लंघन और अनधिकृत निर्माण के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
भवन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील
रांची नगर निगम ने भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे भवन निर्माण, स्वीकृत नक्शे और भवन के उपयोग से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करें। निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जांच अभियान के दौरान सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता समेत निगम के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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