झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सात लोगों को 30 लाख रूपए दिए गए

झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सात लोगों को 30 लाख रूपए दिए गए

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के व्यवहार न्यायालय के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि तथा जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सात व्यक्तियों को चेक के माध्यम से 30 लाख रूपए का वितरण किया गया। उक्त मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जियू, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह एवं न्यायिक सेवा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत घटना से पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रितों को जीवन में आगे बढ़ने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। न्यायालय प्रक्रिया के उपरांत पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रितों को जीवन में संबलता देने के उद्देश्य से ऐसे मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित किया जाता है। जिसके अध्यक्ष प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश, उपाध्यक्ष जिला उपायुक्त तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल रहते हैं। इन सभी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रितों को देने हेतु मुआवजा की राशि तय की जाती है।