CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, SIR को लेकर भी उठे सवाल
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है।
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग से जुड़े कुछ फैसले, दिशा-निर्देश और सॉफ्टवेयर में बदलाव अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना किए गए। याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों की वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।
एक याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग भी की गई है, जबकि दूसरी याचिका में स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही SIR से जुड़े फैसलों और कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कानून के तहत पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने पहले कहा है कि उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस मामले को लेकर आगे क्या दिशा तय होती है, इस पर नजर बनी हुई है।
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