'फायरिंग मामले में खान सर नहीं करेंगे सरेंडर', बोले वकील, कहा : दायर करेंगे अग्रिम जमानत याचिका, FIR गलत

Jun 6, 2026 - 15:28
Jun 6, 2026 - 15:29
'फायरिंग मामले में खान सर नहीं करेंगे सरेंडर', बोले वकील, कहा : दायर करेंगे अग्रिम जमानत याचिका, FIR गलत

PATNA : ग्लोबल स्टडीज के संस्थापर खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। इस संबंध में उनके वकील अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि उनके मुवक्किल के आत्मसमर्पण का कोई सवाल नहीं है। कानून में अग्रिम जमानत का विकल्प उपलब्ध है। 

उन्होंने बताया कि अगले कार्यदिवस पर अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। वकील ने दावा किया कि खान सर पर गोली चलाने या किसी पर हमला करने का कोई प्रत्यक्ष आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि घटना में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था और फायरिंग में खान सर की कोई भूमिका नहीं थी। उनके अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से राहत मांगी जाएगी।

अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने FIR में कुछ भी लिख रखा है। खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ में देख लूंगा। जमानत याचिका दायर कर रहे हैं।

शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया था। हम लोग सोमवार को इसे दाखिल करेंगे। खान सर के गार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।'

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