बिहार में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा निर्देश
पटना: बिहार में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 17 सितंबर 2026 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र भेजकर समान मामलों में न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।
पटना:- बिहार में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 17 सितंबर 2026 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र भेजकर समान मामलों में न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।
निर्देश के अनुसार, स्थानीय निकाय के ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2015 से पहले हुई थी और जिन्होंने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा पास की है, उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अंतर वेतन के भुगतान की कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी 2026 के आदेश के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की SLP (Civil) Diary No. 66035/2025 को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने की तारीख से प्रशिक्षित वेतनमान और उससे जुड़े वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया था।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, 2013-15, 2016-18 और 2017-18 शैक्षणिक सत्र में प्रशिक्षण लेने वाले और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षक इस लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि, संबंधित शिक्षकों का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है।
जिला स्तर के अधिकारियों को ऐसे सभी समान मामलों की पहचान कर न्यायालय के आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
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