पंचायत चुनाव को लेकर याचिका दायर करने की अनुमति प्राप्त

पंचायत का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है. संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लेना है.

Jun 3, 2021 - 10:06
पंचायत चुनाव को लेकर याचिका दायर करने की अनुमति प्राप्त

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पंचायतों का कार्यकाल होआने वाले अगले चुनाव के परिणाम घोषित किये जाने तक बढ़ाने को लेकर रिट याचिका दायर करने की अनुमति धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी को दे दी है. आपको बता दें कोर्ट ने यह अनुमति इ -मोड से रिट याचिका दायर करने की अनुमति मांगने के बाद दी है.

गौरतलब हो की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगरनाथ सिंह ने बताया कि पंचायत का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है. संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लेना है. समय पर चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति में पंचायत का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा.उन्होंने बताया कि मौजूद समय में पंचायत चुनाव होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है. ऐसे में पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए.

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