अस्पतालों के बायोमेडिकल कचरे पर पटना हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

पटना। राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के उचित निस्तारण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।

Sep 9, 2026 - 14:47
अस्पतालों के बायोमेडिकल कचरे पर पटना हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

पटना:- राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के उचित निस्तारण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लगभग सभी जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।

इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट को बताया गया था कि उसके आदेश के बाद केवल दस जिलों से ही रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की गई कार्रवाई का ब्यौरा तो दिया था, लेकिन हलफनामा दाखिल नहीं किया था।

अदालत ने शेष जिलों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम से अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह बताने को कहा गया था कि कितने अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

मामले में कोर्ट के समक्ष यह भी जानकारी रखी गई थी कि राज्य में कई छोटे-बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से जुड़े नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। अस्पतालों का कचरा खुले में या मनमाने तरीके से फेंके जाने से प्रदूषण फैलने के साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

अब इस मामले में 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर कोर्ट की नजर रहेगी।

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