रांची नगर निगम तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं को वेंडर लाईसेंस निर्गत करने वाला देश का पहला नगर निगम बना
बिना लाईसेंस तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
रांची। नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए वेंडर लाईसेंस के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा – निर्देश का विमोचन किया। इससे वेंडर लाईसेंसिंग प्रक्रिया से तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों को रेगुलेट कर अल्पवयस्क बच्चों और युवाओं को तम्बाकू उत्पादों से दूर रखने में मदद मिलेगी। महापौर श्रीमती लकड़ा की अध्यक्षता में वेंडर लाईसेंसिंग के सफल कार्यान्वयन हेतु सम्वेदीकरण कार्यशाला का आयोजन रांची नगर निगम के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में वेंडर लाईसेंसिंग से संबंधित विस्तृत दिशा – निर्देश का विमोचन किया गया। कार्यशाला का आयोजन रांची नगर निगम द्वारा किया गया। जिसमें तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनोमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी ( सीड्स ) , झारखंड एवं दी यूनियन , नई दिल्ली द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के शुरूआत में उप नगर आयुक्त शंकर यादव ने कार्यशाला में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने उदबोधन में बताया कि यूं तो तम्बाकू का उपयोग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उनका पूरा जोर भारत जैसे विकासशील देशों पर है। इसके लिए वे तरह – तरह के हथकंडे अपना रही है। तम्बाकू उद्योगों का मुख्य निशाना बच्चे , अवयस्क एवं युवा वर्ग के लोग होते हैं। ताकि ये वर्ग लम्बे समय तक इन तम्बाकू कम्पनियों के ग्राहक बने रहें । सीड्स के कार्यपालक निदेशक
दीपक मिश्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि झारखंड के तम्बाकू सेवन का आकड़ा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2009-10 के आंकड़े के अनुसार 50.1 प्रतिशत था। जो वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 में घटकर 38.9 प्रतिशत पर आ गया है । लेकिन राज्य में धूम्रपान करने वालों की संख्या में 1.5 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम में तम्बाकू नियंत्रण की शुरूआत 2017 में ही हो गई थी। वर्ष 2018 से ही वेंडर लाईसेंस की प्रक्रिया की भी शुरूआत हुई। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से तम्बाकू सेवन की गम्भीरता को दर्शाया। श्री मिश्रा ने बताया कि वैसे तो कई नगर निगम / नगर पालिकाओं ने वेंडल लाईसेंस का प्रावधान किया है, लेकिन रांची नगर निगम पूरे देश में पहला ऐसा निगम है, जहां तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाईसेंस देने का प्रावधान किया गया है। अबतक तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त , मुकेश कुमार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया । साथ ही तम्बाकू के दुष्परिणामों से आमजनों को जागरूक किया जाएगा । उन्होंने सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि सभी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता जल्द से जल्द अपना लाईसेंस नगर निगम से प्राप्त कर लें, अन्यथा तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी । कार्यशाला के दौरान नगर आयुक्त ने सीटी इनफोर्समेंट टीम को नगर निगम के 500 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित पान मसाला एवं तम्बाकू उत्पादों को जब्त करने का निर्देश दिया। उप महापौर , संजीव विजयवर्गीय ने बताया की तम्बाकू सेवन से युवाओं एवं बच्चों को बचाना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर श्रीमती आशा लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम द्वारा बच्चों को तम्बाकू उत्पाद की भयावहता से बचाने के लिए वेंडर लाईसेंसिंग हेतु एक विस्तृत दिशा – निर्देश जारी किया जा रहा है। जो तम्बाकू उत्पाद के विक्रेताओं को लाईसेंस लेने एवं वेंडर लाईसेंस की प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए रांची नगर निगम के पदाधिकारियों एवं सहयोगी संस्था सीड्स और दी यूनियन के अधिकारियों के सुझाव को अक्षरसः लागू किया जाएगा । दी यूनियन के वरीय तकनीकी सलाहकार डाॅ. निधि सेजपाल ने तम्बाकू विक्रेताओं के लिए निर्गत किए जाने वाले वेंडर लाईसेंसिंग की प्रक्रिया से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय अधीक्षक संदीप कर्ण ने किया। कार्यशाला में रांची के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण, वार्ड पार्षद – सह – स्थाई समिति सदस्य , रांची नगर निगम एवं टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यगण , जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के जिला नोडल पदाधिकारी , जिला परामर्शी , सीड्स , झारखण्ड के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी , कार्यक्रम समन्वयक , दी यूनियन के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मीडियाकर्मी उपस्थित हुए।