दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बरी
खूंटी जिले के कर्रा में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
रांची/सिमडेगा : तोरपा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पौलुस सुरीन को बाइज्जत बरी कर दिया है।
पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं। वे वर्ष 2009 और 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं, वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि खूंटी जिले के कर्रा में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पौलुस सुरीन को बाइज्जत बरी कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं, यह फैसला क्षेत्र की राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन गया है
वहीं पौलुस सुरीन की पत्नी अनीता सुरीन ने *कशिश* से फोन पर बात करते हुए इस मामले पर सत्य की जीत हुई है बताते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं साथ ही उन्होंने इसे शुभ चिंतको की जीत कहा है।
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