सीवान कोर्ट में लालू यादव की पेशी, आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनाया गया आरोपों का सारांश; अब होगी गवाही
सीवान: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सीवान कोर्ट में पेशी के बाद शुक्रवार को न्यायिक कार्यवाही पूरी हो गई। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में लालू यादव ACJM-1 कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें आरोपों का सारांश सुनाया। अब इस मामले में अगली प्रक्रिया के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराई जाएगी।
सीवान: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सीवान कोर्ट में पेशी के बाद शुक्रवार को न्यायिक कार्यवाही पूरी हो गई। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में लालू यादव ACJM-1 कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें आरोपों का सारांश सुनाया। अब इस मामले में अगली प्रक्रिया के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराई जाएगी।
दरअसल, पूरा मामला दरौंदा थाना कांड संख्या 146/2011 से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
कोर्ट में आरोप गठन की प्रक्रिया के तहत उन्हें मामले से जुड़े आरोपों का सारांश सुनाया गया। इसके बाद अदालत की आज की कार्यवाही पूरी हुई। अब अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जाएंगे। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी।
लालू यादव की पेशी को लेकर सुबह से ही सीवान में राजनीतिक हलचल तेज रही। कोर्ट परिसर के बाहर राजद समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। पेशी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
फिलहाल, कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई और अभियोजन पक्ष की गवाही पर नजर रहेगी।
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