झारखंड CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने का सरकार का फैसला हाईकोर्ट ने किया निरस्त
रांची: झारखंड CGL परीक्षा और नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से CGL नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों और नियुक्त होकर काम कर रहे युवाओं को राहत मिली है।
रांची: झारखंड CGL परीक्षा और नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से CGL नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों और नियुक्त होकर काम कर रहे युवाओं को राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने CID जांच रिपोर्ट और अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए CGL परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले को आकाश गौरव समेत अन्य सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दलीलें पेश की गई थीं।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के रद्दीकरण संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, परीक्षा में कथित धांधली के मामले में CID की जांच जारी रहेगी। यानी नियुक्ति रद्द करने के सरकारी फैसले को निरस्त किए जाने के बावजूद परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। विस्तृत आदेश सामने आने के बाद फैसले के सभी कानूनी पहलुओं और नियुक्ति प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की स्थिति और स्पष्ट होगी।
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