फतेहपुर में कल से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन ,खुली रहेगी आवश्यक दुकाने
गया से अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट
गया : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया गाइड लाइन जारी किया है। जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय किया गया है। इसके तहत अब शहर से लेकर प्रखंड मुख्यालयों में आवश्यक सेवा (दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि) को छोड़कर शेष दुकानें सप्ताह में मात्र दो दिन खुलेंगी।
दिशा निर्देश में बताया गया है कि आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि से संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं। शेष सभी दुकान/प्रतिष्ठान पूर्व के आदेशानुसार सप्ताह में केवल 1 दिन बायें की तरफ बुधवार को तथा दाएं की तरफ गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं। साथ ही प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। नए गाइड लाइन के बाद फतेहपुर प्रखण्ड क्षेत्र में दुकानदारो सहित लोगों की चिंता बढ़ गयी है।