बिहार में बिना आवेदन होगा जमाबंदी सुधार, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान; अंचल अधिकारी लेंगे स्वतः संज्ञान

पटना: बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक जमाबंदी अद्यतीकरण और उत्तराधिकार नामांतरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने 15 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किया था।

Sep 26, 2026 - 15:21
बिहार में बिना आवेदन होगा जमाबंदी सुधार, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान; अंचल अधिकारी लेंगे स्वतः संज्ञान

पटना: बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक जमाबंदी अद्यतीकरण और उत्तराधिकार नामांतरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने 15 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किया था।

इस अभियान के तहत अंचल अधिकारी उपलब्ध मूल अभिलेखों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई करेंगे। यानी जिन मामलों में रिकॉर्ड से गलती स्पष्ट होती है, वहां सुधार के लिए रैयत को अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है।

अभियान का उद्देश्य पुरानी और त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों को अपडेट करना तथा उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में नामांतरण की प्रक्रिया को तेज करना है। इसके लिए अंचल स्तर पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश दिया है। विभाग की वेबसाइट पर 21 सितंबर को भी जमाबंदी अद्यतीकरण और उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान से संबंधित सूचना जारी की गई है।

गौरतलब है कि सामान्य तौर पर डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि होने पर परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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