बिहार में 1 नवंबर से महंगा होगा नया बिजली कनेक्शन, लोड के हिसाब से देना पड़ेगा शुल्क
पटना: बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। राज्य में 1 नवंबर 2026 से नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क की नई दरें लागू होंगी। नई दरों का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं को स्वीकृत बिजली लोड के अनुसार कनेक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा।
पटना: बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। राज्य में 1 नवंबर 2026 से नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क की नई दरें लागू होंगी। नई दरों का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं को स्वीकृत बिजली लोड के अनुसार कनेक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों की याचिका पर जुलाई में ही नई दरों को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 29 जुलाई को बिजली वितरण कंपनियों ने संबंधित जिलों को नई दरों की जानकारी भेजी थी। अब एक नवंबर से ये दरें प्रभावी हो जाएंगी।
सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कितना देना होगा?
एलटी सिंगल फेज श्रेणी में 7 किलोवाट तक के कनेक्शन शामिल हैं। इसके लिए नई शुल्क व्यवस्था इस प्रकार है:
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3 किलोवाट तक: 900 रुपये
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3 किलोवाट से अधिक: 2700 रुपये
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अतिरिक्त लोड: प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1000 रुपये
इस श्रेणी में नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपने स्वीकृत लोड के अनुसार शुल्क देना होगा।
थ्री फेज कनेक्शन की नई दरें
एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए भी लोड के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है।
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5 किलोवाट तक: 4500 रुपये
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5 किलोवाट से अधिक: 4500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1500 रुपये
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20 किलोवाट तक: 21 हजार रुपये
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20 किलोवाट से अधिक: प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 2000 रुपये
नई दरों के लागू होने से अधिक लोड वाले कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा शुल्क देना होगा।
बिजली कंपनियों ने जारी किए निर्देश
नई शुल्क व्यवस्था लागू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने अपने अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य कनेक्शन शुल्क को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही अपने स्वीकृत लोड के अनुसार देय राशि की जानकारी मिल सके।
ये दरें उन क्षेत्रों में लागू होंगी, जहां पहले से बिजली की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को एक नवंबर से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
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