पटना में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: 21 टन से अधिक मिठाइयां जब्त, 23 लाख रुपये का माल पकड़ा; एक दुकान बंद

पटना। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के बीच मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार सरकार का खाद्य संरक्षा विभाग खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पटना में विभाग की टीम ने कई मिठाई दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित पवन मिष्ठान से 21 हजार 339 किलोग्राम मिठाइयां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 23 लाख 13 हजार 820 रुपये बताई गई है। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों में कमियां मिलने पर दो प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया, जबकि संजय मिठाई घर को बंद करने का आदेश दिया गया।

Nov 4, 2026 - 16:45
पटना में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: 21 टन से अधिक मिठाइयां जब्त, 23 लाख रुपये का माल पकड़ा; एक दुकान बंद

पटना। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के बीच मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार सरकार का खाद्य संरक्षा विभाग खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पटना में विभाग की टीम ने कई मिठाई दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित पवन मिष्ठान से 21 हजार 339 किलोग्राम मिठाइयां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 23 लाख 13 हजार 820 रुपये बताई गई है। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों में कमियां मिलने पर दो प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया, जबकि संजय मिठाई घर को बंद करने का आदेश दिया गया।

पवन मिष्ठान से 21,339 किलो मिठाइयां जब्त

खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने 3 नवंबर को पटना के बड़ी पहाड़ी, अगमकुआं के समीप स्थित पवन मिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में मिठाइयों का निर्माण और बिक्री बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के किए जाने की बात सामने आई।

कार्रवाई के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू जब्त किए। जब्त मिठाइयों में लगभग 4,700 किलोग्राम पेड़ा, 12 हजार किलोग्राम से अधिक मिल्क केक और 4,144 किलोग्राम लड्डू शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 23.13 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। खाद्य सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग में भी गंभीर खामियां पाई गईं। मिठाइयों के पैकेट पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच नंबर जैसी जरूरी जानकारियां अंकित नहीं थीं।

इसके अलावा, लगभग 166 किलोग्राम रद्दी मिठाई के टुकड़े और 150 किलोग्राम मिल्क घोल समेत कुल 316 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर नष्ट कराया गया।

सागर स्वीट्स एंड बेकरी को 14 दिनों में सुधार का निर्देश

पटना के आलमगंज स्थित गांधी सेतु रोड, बजरंगपुरी, गुलजारबाग में संचालित मेसर्स सागर स्वीट्स एंड बेकरी के निरीक्षण में भी कई कमियां सामने आईं।

विभागीय टीम ने खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण व्यवस्था में अनियमितताएं दर्ज कीं।

इन कमियों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया गया है। प्रतिष्ठान संचालक को 14 दिनों के भीतर कमियों को दूर कर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अनित केक बेकरी को भी नोटिस

पटना के शिवनगर, जकरियापुर स्थित कृष्ण निकेतन के पास संचालित अनित केक बेकरी की जांच में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए।

खाद्य संरक्षा विभाग ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया है। संचालक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

संजय मिठाई घर बंद करने का आदेश

पटना के भूतनाथ, बहादुरपुर स्थित संजय मिठाई घर में निरीक्षण के दौरान मेटालिन येलो के 30 पैकेट और हाइड्रो के 3 पैकेट मिले। विभागीय टीम ने प्रतिबंधित सामग्री को मौके पर ही नष्ट करा दिया।

इसके साथ ही प्रतिष्ठान से बेसन लड्डू का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान वैध खाद्य लाइसेंस से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर विभाग ने प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया।

नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों में मिलावट पर विभाग की सख्ती

खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और वैध लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन सभी खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।

विभाग की ओर से मिठाई दुकानों, बेकरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी रहेगी। निर्धारित समय-सीमा में सुधार नहीं करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों के मौसम में विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा मिठाइयों में मिलावट और अस्वच्छता पर रोक लगाना है।

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