पेट्रोलियम एक्ट में बदलाव की तैयारी, उल्लंघन पर करोड़ों का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव
नई दिल्ली: केंद्र सरकार पेट्रोलियम एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने Petroleum (Amendment) Bill, 2026 का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित संशोधन में पेट्रोलियम गतिविधियों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर दंड के प्रावधानों में बदलाव की बात कही गई है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आम लोगों और उद्योग जगत से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं।
नई दिल्ली:- केंद्र सरकार पेट्रोलियम एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने Petroleum (Amendment) Bill, 2026 का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित संशोधन में पेट्रोलियम गतिविधियों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर दंड के प्रावधानों में बदलाव की बात कही गई है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आम लोगों और उद्योग जगत से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं।
मसौदे के मुताबिक, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सिविल पेनल्टी के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 2.5 करोड़ रुपये और दूसरी या उसके बाद की बार उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
हालांकि, बिना लाइसेंस पेट्रोलियम से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। इसके लिए तीन साल तक की जेल या 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
वहीं, गलत या फर्जी जानकारी देकर लाइसेंस हासिल करने के मामले में पांच साल तक की कैद का प्रस्ताव रखा गया है। पेट्रोलियम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या उनकी चोरी करने पर सात साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी मसौदे में शामिल है।
प्रस्तावित विधेयक में क्रिटिकल पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के मामलों में 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने की बात कही गई है।
केंद्र सरकार ने इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित उद्योगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सुझावों की समीक्षा के बाद विधेयक को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
फिलहाल ये सभी प्रावधान मसौदे का हिस्सा हैं। इन्हें अंतिम कानून मानने से पहले विधेयक की आगे की प्रक्रिया और संसद से इसकी मंजूरी की स्थिति देखना जरूरी होगा।
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