रिश्वत मामले में आयकर अधिकारी को 5 साल की कठोर कारावास, 1.5 लाख रुपये जुर्माना
सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आयकर विभाग के अधिकारी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आयकर विभाग के अधिकारी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई के मुताबिक, यह मामला रिश्वत की मांग और स्वीकार किए जाने से जुड़ा था। जांच के दौरान एजेंसी ने मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आयकर अधिकारी को दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1.5 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई के तहत इस मामले की जांच की गई थी। एजेंसी की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
अदालत के इस फैसले के बाद रिश्वतखोरी के मामलों में सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एक और उदाहरण सामने आया है।
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