अपने क्लिनिक में चिकित्सक ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, मिली उम्रक़ैद और 1 लाख जुर्माने की सजा

बच्ची को अकेली पाकर डॉक्टर ने क्लीनिक के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया। चिकित्सक की हैवानियत तो तब पार हो गई जब उसने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

अपने क्लिनिक में चिकित्सक ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, मिली उम्रक़ैद और 1 लाख जुर्माने की सजा

गया पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक चिकित्सक को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई है।

बिहार के गया में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गया व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार की अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर को अपने जीवन के आख़िरी सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा: 

अदालत में इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त डॉक्टर आरआर सहाय को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना, 67 (b) आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, 14 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत 6 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजा साथ-साथ चलेगी। यह मामला विष्णुपद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

दवा लेने आई नाबालिग से किया दुष्कर्म :

कोर्ट के सोर्स के अनुसार इस मामले के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार को बताया कि घटना के दिन बच्ची दवा लाने के लिए डॉक्टर के क्लीनिक में गई थी। उस समय डॉ के क्लिनिक में कोई मौजूद नहीं था। बच्ची को अकेली पाकर डॉक्टर ने क्लीनिक के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया। चिकित्सक की हैवानियत तो तब पार हो गई जब उसने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दुष्कर्म की घटना के दौरान डॉक्टर ने इसका वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था।

ग़ौरतलब है कि चिकित्सक का क्लिनिक गया ज़िले के विष्णुपद थाना क्षेत्र में पड़ता है। घटना के बाद नाबालिग बच्ची के परिजनों ने विष्णुपद थाने में मामले की शिकायत की। इसके बाद विष्णुपद थाना में इससे संबंधित मामला दर्ज किया गया था। अब उक्त मामले में आरोपी डॉक्टर को सश्रम अंतिम सांस तक कारावास की सजा पोक्सो कोर्ट की अदालत के द्वारा सुनाई गई है।