इस्पात उद्योग सहज और सुलभ हो,इसके लिए नीति बनाई गई

देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत 'स्पेशलिटी स्टील' को शामिल किया गया।

Jul 28, 2021 - 06:30
इस्पात उद्योग सहज और सुलभ हो,इसके लिए नीति बनाई गई

दिल्ली:
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि – इस्पात एक वि-विनियमित क्षेत्र है और मंत्रालय की भूमिका इस्पात उद्योग के लिए एक सूत्रधार की है। इस्पात उद्योग में ‘व्यापार करने में आसानी’ सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं: –

1.घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) नीति को वरीयता प्रदान करने की नीति 08 मई, 2017 को अधिसूचित की गई और बाद में 29 मई, 2019 और 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित की गई।

2.देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत ‘स्पेशलिटी स्टील’ को शामिल करना।

3.स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019 में रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल, रिकवर, रिडिजाइन और रिड्यूस के 6R सिद्धांतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे भारत में संगठित और वैज्ञानिक धातु स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से लौह स्क्रैप के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण तथा निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

4.स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (SIMS), स्टील के इच्छित आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे 05.09.2019 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें आयातकों को इच्छित आयात के लिए अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने और उद्योग को घरेलू विनिर्माण की योजना बनाने में मदद करने की आवश्यकता है।

5.केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबोधित किए जाने वाले आवश्यक मुद्दों की पहचान करने के लिए उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव।

6.देश में स्टील की समग्र मांग को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय/विभाग, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों आदि सहित संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ाव।

7.इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ।

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