जिला प्रशासन ने जारी किये नए गाइडलाइन, 26 अप्रैल से 6 मई तक गया सहित सभी प्रखण्ड मुख्यालय में लॉकडाउन
गया से अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट
गया : जिले व क्षेत्र में बढ़ रहे में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन द्वारा महामारी पर नियंत्रण, रोकथाम और संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए दुकान खोलने को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया है। जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय किया गया है। इसके तहत अब शहर से लेकर प्रखंड मुख्यालयों में आवश्यक सेवा (दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि) को छोड़कर शेष दुकानें सप्ताह में मात्र दो दिन खुलेंगी। वह भी निर्धारित रूट के अनुसार। बायीं ओर की दुकानें सप्ताह में एक दिन बुधवार को और दायीं ओर की प्रतिष्ठानें एक दिन सिर्फ गुरुवार को ही खुलेंगी। तय रुट दिशा व समय के अनुसार दुकानें खुलेगीं तथा बंद होगीं। प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा।
इस संबंध में डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निहित प्रावधानों के आलोक में गया जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बताया कि आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि से संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं। शेष सभी दुकान/प्रतिष्ठान पूर्व के आदेशानुसार सप्ताह में केवल 1 दिन बायें की तरफ बुधवार को तथा दाएं की तरफ गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं