झारखण्ड में गैस संकट पर बिफरे मंत्री इरफान अंसारी, अधिकारियों को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

मंत्री ने राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घर के पते पर ही होनी चाहिए।

Apr 9, 2026 - 17:40
झारखण्ड में गैस संकट पर बिफरे मंत्री इरफान अंसारी, अधिकारियों को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

RANCHI : झारखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर राज्य सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में गैस एजेंसियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया।

गैस संकट पर बिफरे मंत्री इरफान अंसारी

मंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि राज्यभर में लंबित गैस डिलीवरी (बैकलॉग) को युद्धस्तर पर खत्म किया जाए। खासतौर पर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में 15 से 20 दिनों की वेटिंग को गंभीर समस्या बताते हुए इसे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करार दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को 7 से 10 दिनों के भीतर स्थिति सामान्य करने का टारगेट दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में गैस वितरण की स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाया जाए।

शादी और धार्मिक आयोजनों के लिए ‘स्पेशल’ प्राथमिकता

वर्तमान में वैवाहिक सीजन और धार्मिक अनुष्ठानों की अधिकता को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवारों को गैस के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराएं। आपूर्ति, मांग और वितरण के बीच के अंतर को कम करने के लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। 

मंत्री ने राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घर के पते (Door-step) पर ही होनी चाहिए। अगर कहीं भी मुख्य सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से सिलेंडरों का वितरण होता पाया गया तो संबंधित एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनावश्यक भंडारण करने वाले बिचौलियों के खिलाफ भी छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।

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